चंडीगढ़। लगभग ₹1,600 करोड़ के कथित बैंक फ्रॉड मामले में आरोपी फार्मा कारोबारी विनीत गुप्ता को विशेष CBI अदालत से विदेश यात्रा की अनुमति मिल गई है। चंडीगढ़ की विशेष अदालत ने उन्हें जून से जुलाई के बीच फ्रांस, अमेरिका, जापान और मेक्सिको की यात्रा करने की इजाजत दी है। हालांकि अदालत ने राहत देते हुए कई सख्त शर्तें भी लगाई हैं, जिनमें भारी भरकम बॉन्ड जमा कराने से लेकर यात्रा की पूरी जानकारी जांच एजेंसी को देने तक के निर्देश शामिल हैं।
मामला चंडीगढ़ स्थित दवा कंपनी Parabolic Drugs Ltd से जुड़ा है, जिस पर SBI के नेतृत्व वाले बैंकों के कंसोर्टियम के साथ कथित तौर पर ₹1,626 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी का आरोप है। इस हाई-प्रोफाइल आर्थिक अपराध मामले की जांच केंद्रीय एजेंसी कर रही है और इसमें कंपनी के कई प्रमोटर, निदेशक और गारंटर आरोपी बनाए गए हैं।
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विशेष CBI अदालत की न्यायाधीश भावना जैन ने दक्षिण दिल्ली निवासी 56 वर्षीय विनीत गुप्ता को 10 जून से 20 जुलाई तक विदेश यात्रा की अनुमति दी। अदालत के समक्ष गुप्ता ने कहा था कि वह अपनी बेटियों से मिलने और परिवार के साथ अवकाश बिताने के लिए विदेश जाना चाहते हैं। उन्होंने अपने खिलाफ जारी लुक आउट सर्कुलर (LOC) को भी हटाने की मांग की थी।
सुनवाई के दौरान जांच एजेंसी ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि मामला बड़े पैमाने पर आर्थिक अपराध से जुड़ा है और आरोपी के विदेश भागने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। एजेंसी ने अदालत को बताया कि जांच में जटिल वित्तीय लेनदेन और ऋण राशि के कथित दुरुपयोग की बात सामने आई है। एजेंसी का कहना था कि आरोपी को विदेश जाने की अनुमति देना देश के आर्थिक हितों के प्रतिकूल हो सकता है।
हालांकि अदालत ने अपने आदेश में कहा कि जांच एजेंसी ऐसा कोई ठोस रिकॉर्ड पेश नहीं कर सकी जिससे यह साबित हो कि आरोपी ने कभी जांच से बचने या कानूनी प्रक्रिया में बाधा डालने की कोशिश की हो। अदालत ने यह भी माना कि आरोपी को पहले भी न्यायालय की अनुमति से विदेश यात्रा की छूट दी गई थी और उन्होंने किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया।
अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने फैसले का हवाला देते हुए कहा कि विदेश यात्रा का अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता और पारिवारिक जीवन से जुड़ा महत्वपूर्ण अधिकार है। इसी आधार पर अदालत ने शर्तों के साथ अनुमति देने का फैसला सुनाया।
न्यायालय ने विनीत गुप्ता को ₹50 लाख का क्षतिपूर्ति बॉन्ड जमा कराने और ₹15 लाख की एफडीआर अदालत में जमा करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा उन्हें अपना पूरा यात्रा कार्यक्रम, ठहरने का पता, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जांच अधिकारी को उपलब्ध कराने के आदेश दिए गए हैं। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि वह केवल उन्हीं देशों की यात्रा कर सकते हैं जिनकी अनुमति आदेश में दी गई है।
साथ ही आरोपी को यात्रा के दौरान अपना मोबाइल फोन हमेशा चालू रखने और 20 जुलाई तक भारत लौटने का निर्देश दिया गया है। वापसी के बाद उन्हें अगले कार्य दिवस पर अदालत में उपस्थित होकर अपना पासपोर्ट जमा कराना होगा।
यह मामला दिसंबर 2021 में दर्ज उस FIR से जुड़ा है जिसमें Parabolic Drugs Ltd और उसके निदेशकों पर SBI-नेतृत्व वाले बैंक कंसोर्टियम को भारी वित्तीय नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया था। जांच एजेंसी ने उस समय चंडीगढ़, पंचकूला, मोहाली, लुधियाना, फरीदाबाद और दिल्ली समेत कई स्थानों पर छापेमारी की थी। जांच के दौरान करीब ₹1.58 करोड़ नकद और कई अहम दस्तावेज बरामद किए जाने का दावा भी किया गया था।
मामले में जांच अभी जारी है और एजेंसी वित्तीय लेनदेन, कथित फर्जीवाड़े और ऋण राशि के उपयोग से जुड़े विभिन्न पहलुओं की पड़ताल कर रही है। अदालत के इस फैसले के बाद अब पूरे मामले पर कानूनी और कारोबारी हलकों की नजरें टिक गई हैं।
