पंजाब के नकदर क्षेत्र में विदेश भेजने का भरोसा देकर ₹9.68 लाख की कथित ठगी के मामले में दो लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।

₹9.68 लाख लेकर विदेश भेजने का झांसा, नकदर में दो लोगों पर केस

Team The420
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नकदर। विदेश भेजने का झांसा देकर 9.68 लाख रुपये की कथित ठगी के मामले में पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। शिकायत के आधार पर दर्ज मामले में आरोप है कि विदेश भेजने की व्यवस्था कराने का भरोसा देकर रकम ली गई, लेकिन वादा पूरा नहीं किया गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार, शिकायत बिल्ली चाओ गांव निवासी हरमप्रीत सिंह ने दी थी। शिकायत में उन्होंने आरोप लगाया कि डोड, लाखो के बेहिराम, फिरोजपुर जिले के गुरजिंदर सिंह और बरनाला जिले के मेहल कलां गांव निवासी संदीप कौर ने उन्हें विदेश भेजने की व्यवस्था कराने का भरोसा दिया था।

शिकायतकर्ता का आरोप है कि दोनों ने विदेश भेजने की प्रक्रिया पूरी कराने के नाम पर उनसे कुल 9.68 लाख रुपये लिए। रकम देने के बाद जब विदेश भेजने का वादा पूरा नहीं हुआ तो उन्होंने मामले की शिकायत पुलिस से की। शिकायत की जांच के बाद पुलिस ने दोनों नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया।

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पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के साथ पंजाब ट्रैवल प्रोफेशंस रेगुलेशन एक्ट की प्रासंगिक धारा के तहत कार्रवाई की है। मामले में पुलिस अब शिकायत में लगाए गए आरोपों, रकम के लेनदेन और विदेश भेजने के लिए किए गए कथित वादों से जुड़े दस्तावेजों की जांच कर रही है।

पुलिस की जांच में यह भी देखा जाएगा कि आरोपियों ने शिकायतकर्ता से रकम किस माध्यम से ली और विदेश भेजने की प्रक्रिया के नाम पर कोई दस्तावेज, वीजा आवेदन या अन्य कागजात तैयार किए गए थे या नहीं। रकम के लेनदेन से जुड़े रिकॉर्ड और दोनों पक्षों के बीच हुई बातचीत भी जांच का हिस्सा हो सकती है।

विदेश भेजने के नाम पर होने वाली ठगी के मामलों में अक्सर नौकरी, वीजा या विदेश में स्थायी रोजगार का भरोसा देकर बड़ी रकम ली जाती है। ऐसे मामलों में पुलिस संबंधित कानूनों के तहत शिकायत की जांच करती है और भुगतान, दस्तावेजों तथा आरोपी और शिकायतकर्ता के बीच संपर्क के रिकॉर्ड को अहम साक्ष्य के तौर पर देखती है।

इस मामले में पुलिस ने अभी आरोपियों के खिलाफ दर्ज शिकायत के आधार पर जांच शुरू की है। आरोपों की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी। पुलिस यह भी पता लगाने का प्रयास करेगी कि कथित तौर पर ली गई 9.68 लाख रुपये की रकम का इस्तेमाल कहां किया गया और क्या इस मामले में किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका भी सामने आती है।

विदेश भेजने के नाम पर रकम लेने वाले एजेंटों या बिचौलियों के खिलाफ पंजाब में लागू यात्रा कारोबार संबंधी कानून के तहत कार्रवाई का प्रावधान है। इसी कानूनी प्रावधान को मामले में दर्ज एफआईआर में शामिल किया गया है। फिलहाल पुलिस रिकॉर्ड और शिकायत में लगाए गए आरोपों के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रही है।

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