फर्जी फर्म के जरिए ₹5.45 करोड़ की जीएसटी चोरी, आरोपी पर मुकदमा दर्ज

Team The420
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जीएसटी विभाग ने फर्जी फर्म बनाकर करोड़ों रुपये की टैक्स चोरी करने के मामले में आरोपी धीरज सैन के खिलाफ बिजनौर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप है कि उसने बिना किसी वास्तविक माल की आपूर्ति के केवल कागजी लेनदेन दिखाकर ₹5.45 करोड़ की इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) पास-ऑन की और सरकार को भारी राजस्व नुकसान पहुंचाया।

सहायक आयुक्त (राज्य कर) की तहरीर के मुताबिक आरोपी ने रायबरेली रोड स्थित औरंगाबाद खालसा के एक फर्जी पते पर फर्म का जीएसटी पंजीकरण कराया था। विभाग की गोपनीय जांच में पाया गया कि बताए गए पते पर कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं हो रही थी और पंजीकरण के समय दिए गए मोबाइल नंबर भी बंद मिले।

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कागजों पर दिखाया करोड़ों का कारोबार

जांच में सामने आया कि वर्ष 2025-26 के दौरान फर्म ने बिना माल की वास्तविक आपूर्ति के केवल बिलिंग के जरिए कारोबार दिखाया।

  • ₹15.38 करोड़ की फर्जी इनवर्ड सप्लाई दिखाकर ₹2.76 करोड़ की आईटीसी हासिल की गई
  • इसके बाद ₹30.28 करोड़ की आउटवर्ड सप्लाई कागजों पर दिखाकर ₹5.45 करोड़ की आईटीसी अन्य फर्मों को पास-ऑन कर दी गई

इस पूरी प्रक्रिया को सर्कुलर ट्रेडिंग का हिस्सा माना जा रहा है, जिसमें माल की वास्तविक आवाजाही नहीं होती और केवल बिलों के जरिए टैक्स क्रेडिट का लाभ लिया जाता है।

अन्य फर्जी फर्मों के लिंक मिले

जांच के दौरान झा एंटरप्राइजेज और हिमांशु ट्रेडर्स जैसी अन्य संदिग्ध फर्मों के नाम भी सामने आए हैं। इनका पंजीकरण पहले ही फर्जीवाड़े के कारण रद्द या निलंबित किया जा चुका है। विभाग अब पूरे नेटवर्क की जांच कर रहा है ताकि यह पता लगाया जा सके कि आईटीसी का लाभ किन-किन कंपनियों तक पहुंचा।

पुलिस जांच शुरू

मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने विवेचना शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि जीएसटी फर्जीवाड़े में शामिल अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है और जल्द ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।

विशेषज्ञों के अनुसार फर्जी बिलिंग और सर्कुलर ट्रेडिंग के जरिए आईटीसी लेने के मामलों में हाल के वर्षों में तेजी आई है। विभाग अब डेटा एनालिटिक्स और फील्ड वेरिफिकेशन के जरिए ऐसे नेटवर्क पर सख्ती से कार्रवाई कर रहा है।

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