चंडीगढ़: बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान, उनकी बहन अलवीरा खान अग्निहोत्री और स्टाइल एंड कंटेंट ज्वेलरी प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों को चंडीगढ़ की एक जिला अदालत ने कथित धोखाधड़ी से जुड़े मामले में समन जारी किया है। मामला ‘बीइंग ह्यूमन’ ब्रांड के ज्वेलरी शोरूम से जुड़ा है, जिसमें एक कारोबारी ने करीब ₹3 करोड़ के निवेश के बावजूद भारी आर्थिक नुकसान होने का आरोप लगाया है। अदालत ने सभी आरोपियों को 5 अक्टूबर को उपस्थित होकर शिकायत पर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
यह शिकायत चंडीगढ़ के व्यवसायी अरुण गुप्ता ने दायर की है। शिकायत के अनुसार, उन्हें ‘बीइंग ह्यूमन’ ज्वेलरी शोरूम खोलने के लिए आकर्षक व्यावसायिक संभावनाओं और कंपनी की ओर से पूर्ण सहयोग का भरोसा दिया गया था। इन आश्वासनों के आधार पर उन्होंने लगभग ₹3 करोड़ का निवेश किया, जिसमें से करीब ₹1 करोड़ शोरूम की स्थापना और संचालन संबंधी तैयारियों पर खर्च किए गए।
शिकायतकर्ता का कहना है कि उन्होंने स्टाइल एंड कंटेंट ज्वेलरी प्राइवेट लिमिटेड के साथ हुए अनुबंध की सभी शर्तों का पालन किया। इसके बावजूद शोरूम शुरू होने के बाद कंपनी ने वादा किया गया व्यावसायिक सहयोग उपलब्ध नहीं कराया। आवश्यक समर्थन, उत्पाद आपूर्ति और संचालन संबंधी सहायता नहीं मिलने के कारण कारोबार प्रभावित हुआ और उन्हें करोड़ों रुपये का नुकसान उठाना पड़ा।
याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि ‘बीइंग ह्यूमन’ ज्वेलरी की आपूर्ति करने वाला संबंधित आउटलेट फरवरी 2020 से बंद पड़ा है। इसके चलते शोरूम के लिए आवश्यक ज्वेलरी और स्टॉक की नियमित उपलब्धता बाधित हो गई, जिससे बिक्री पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और कारोबार लगभग ठप हो गया। शिकायतकर्ता का दावा है कि इस स्थिति ने उनके निवेश को गंभीर वित्तीय संकट में डाल दिया।
Registration Begins for FutureCrime Summit 2026, India’s Largest Cybercrime Conference
मामले में यह भी आरोप लगाया गया है कि कंपनी से जुड़े छह लोगों ने कारोबार के संबंध में तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया और बेहतर व्यावसायिक अवसरों का भरोसा देकर निवेश करने के लिए प्रेरित किया। शिकायत के अनुसार, यदि वास्तविक स्थिति की जानकारी पहले होती तो इतना बड़ा निवेश नहीं किया जाता।
दूसरी ओर, स्टाइल एंड कंटेंट ज्वेलरी प्राइवेट लिमिटेड ने इन आरोपों से पहले ही इनकार किया है। कंपनी का कहना है कि संबंधित कारोबारी के साथ वर्ष 2018 में हुए समझौते में सलमान खान की कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं थी। कंपनी के अनुसार, ज्वेलरी कारोबार का संचालन पूरी तरह स्टाइल एंड कंटेंट ज्वेलरी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा था और अभिनेता केवल ब्रांड लाइसेंस व्यवस्था का हिस्सा थे।
कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया है कि वर्ष 2015 में सलमान खान फाउंडेशन ने ‘बीइंग ह्यूमन’ ब्रांड का लाइसेंस स्टाइल एंड कंटेंट ज्वेलरी प्राइवेट लिमिटेड को दिया था। ब्रांड के तहत ज्वेलरी के निर्माण, विपणन, बिक्री और व्यावसायिक संचालन की पूरी जिम्मेदारी कंपनी की थी। इसलिए किसी भी व्यावसायिक निर्णय या संचालन संबंधी विवाद के लिए सलमान खान को सीधे तौर पर जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।
अदालत द्वारा समन जारी किए जाने के बाद अब इस मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी। उस दिन सलमान खान, अलवीरा खान अग्निहोत्री और कंपनी के निदेशकों को अदालत में उपस्थित होकर शिकायत में लगाए गए आरोपों पर अपना पक्ष रखना होगा। फिलहाल अदालत ने मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी नहीं की है और समन जारी करना केवल न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा माना जा रहा है। मामले की आगामी सुनवाई में दोनों पक्षों के जवाब और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर आगे की कानूनी प्रक्रिया तय होगी।
