जांच में कई घी उत्पाद मानकों पर खरे नहीं उतरे; Marche Retail की खाद्य कारोबार गतिविधियां 30 दिनों के लिए बंद, 150 से अधिक नोटिस भी जारी

घी में मिलावट की आशंका पर FSSAI का बड़ा एक्शन, SDP Industries की बिक्री पर रोक; Marche Retail का लाइसेंस निलंबित

Roopa
By Roopa
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नई दिल्ली: खाद्य सुरक्षा को लेकर भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने कड़ा रुख अपनाते हुए दो कंपनियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। नियामक ने नई दिल्ली स्थित Marche Retail Pvt Ltd का FSSAI लाइसेंस 30 दिनों के लिए निलंबित कर दिया है, जबकि दमन स्थित SDP Industries Pvt Ltd को उसके सभी प्रकार के घी की बिक्री तत्काल रोकने का आदेश दिया है। FSSAI के मुताबिक, कार्रवाई के दौरान गंभीर खाद्य सुरक्षा संबंधी खामियां और घी के उत्पादों में मिलावट से जुड़ी चिंताएं सामने आईं।

FSSAI ने बताया कि Marche Retail के प्रतिष्ठान के निरीक्षण और बाद की जांच में डिजाइन, संचालन नियंत्रण, साफ-सफाई, व्यक्तिगत स्वच्छता, खाद्य संचालकों के प्रशिक्षण और अनिवार्य रिकॉर्ड रखने से संबंधित कई कमियां पाई गईं। इन उल्लंघनों को गंभीर मानते हुए लाइसेंस निलंबित किया गया है। कंपनी को सभी खाद्य कारोबार गतिविधियां बंद करने और पाई गई कमियों को दूर करने का निर्देश दिया गया है।

SDP Industries के घी पर बिक्री प्रतिबंध

SDP Industries के मामले में FSSAI ने गैर-अनुपालन वाले घी उत्पादों और मिलावट की आशंका को आधार बनाकर निषेध आदेश जारी किया है। नियामक के मुताबिक, प्रवर्तन निरीक्षण और नमूनों की प्रयोगशाला जांच के दौरान कंपनी द्वारा बनाए गए कई घी उत्पाद निर्धारित खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए।

इन उत्पादों में Shraddha, Shree Saras और Gokul जैसे ब्रांडों के तहत बेचे जाने वाले घी के विभिन्न संस्करण शामिल बताए गए हैं। FSSAI के अनुसार, प्रयोगशाला विश्लेषण में घी के नमूनों में A-sitosterol पाया गया। यह एक वनस्पति स्टेरोल है, जिसकी शुद्ध घी में मौजूदगी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा फैटी-एसिड संरचना में भी निर्धारित मानकों से विचलन पाया गया।

नियामक ने कहा कि जांच के निष्कर्षों से घी में बाहरी या वनस्पति वसा की मौजूदगी के संकेत मिले और इससे गंभीर खाद्य सुरक्षा संबंधी चिंताएं पैदा हुईं। इसके बाद SDP Industries को अपने अधिकृत परिसर से निर्मित, संग्रहित या बेचे जा रहे सभी घी उत्पादों की बिक्री तत्काल रोकने का निर्देश दिया गया है। कंपनी को प्रतिबंधित उत्पादों को बाजार में पहुंचाने या उपभोक्ताओं को बेचने से भी रोक दिया गया है।

Marche Retail पर 30 दिन की कार्रवाई

Marche Retail के खिलाफ कार्रवाई निरीक्षण के दौरान सामने आई कई कमियों के बाद की गई। FSSAI ने कंपनी का लाइसेंस 30 दिनों के लिए निलंबित करते हुए उसे खाद्य कारोबार से संबंधित सभी गतिविधियां रोकने का निर्देश दिया है।

नियामक के अनुसार, प्रतिष्ठान में स्वच्छता और संचालन व्यवस्था के अलावा खाद्य कर्मचारियों के प्रशिक्षण और अनिवार्य रिकॉर्ड रखने में भी कमियां पाई गईं। कंपनी को इन खामियों को दूर करने के बाद ही आगे की गतिविधियों के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा।

150 से अधिक नोटिस, बड़े ब्रांड भी कार्रवाई के दायरे में

FSSAI की यह कार्रवाई व्यापक खाद्य सुरक्षा अभियान के बीच सामने आई है। नियामक ने हाल के महीनों में भ्रामक विज्ञापनों, झूठे दावों और लेबलिंग नियमों के उल्लंघन को लेकर खाद्य कंपनियों को 150 से अधिक नोटिस जारी किए हैं। कार्रवाई के दायरे में Nestle India, PepsiCo, Abbott India, Red Bull India, Danone India, Mondelez India और Coca-Cola India समेत कई प्रमुख कंपनियों के नाम शामिल हैं।

ई-कॉमर्स क्षेत्र में भी कार्रवाई की गई है। FSSAI ने Amazon और Flipkart को 12 नोटिस जारी किए हैं और Amazon के एक वेयरहाउस का लाइसेंस रद्द किए जाने की जानकारी दी है। खाद्य सेवा क्षेत्र में KFC, McDonald’s, Pizza Hut, Domino’s और Costa Coffee समेत कई प्रतिष्ठानों को भी 30 से अधिक नोटिस जारी किए गए हैं। Domino’s के पांच लाइसेंस निलंबित किए जाने की जानकारी भी नियामक ने दी है।

FSSAI ने कहा है कि कई कंपनियों ने पहले जारी किए गए नोटिस के बाद सुधारात्मक कदम उठाना शुरू किया है। ताजा कार्रवाई से साफ है कि नियामक खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता, स्वच्छता, लेबलिंग और विज्ञापनों से जुड़े नियमों के उल्लंघन पर निगरानी और प्रवर्तन को तेज कर रहा है।

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