खाद्य विभाग ने कल्याणपुर समेत शहर के चार स्थानों पर छापेमारी कर नकली देसी घी बनाने के बड़े कारोबार का खुलासा किया है। बिना लाइसेंस चल रही फैक्ट्री में रिफाइंड ऑयल, वनस्पति और एसेंस मिलाकर घी तैयार किया जा रहा था, जिसे अलग-अलग ब्रांड के रैपर में पैक कर यूपी के कई जिलों और अन्य राज्यों में सप्लाई किया जाता था। कार्रवाई के दौरान कुल ₹25 लाख का संदिग्ध माल जब्त कर सीज किया गया और मुख्य यूनिट को बंद कर दिया गया।
छापेमारी सहायक खाद्य आयुक्त द्वितीय संजय प्रताप सिंह के नेतृत्व में की गई। कल्याणपुर आवास विकास स्थित विजय ट्रेडिंग कंपनी नाम से संचालित यूनिट में संचालक अमन गुप्ता किराए के मकान में नकली देसी घी और पूजा घी बना रहा था। टीम के पहुंचते ही कर्मचारी मौके से फरार हो गए, जबकि संचालक ने बीमारी का बहाना बनाकर दरवाजा बंद कर लिया और पूछताछ से बचने की कोशिश की। बाद में टीम ने दरवाजा खुलवाकर जांच की, लेकिन कोई वैध खाद्य लाइसेंस नहीं मिला।
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मौके से हजारों लीटर तैयार नकली घी, कई ब्रांड के रैपर — जिनमें एक्सट्रा फ्रेश, कुकिंग मीडियम, साधना और श्री भोग शामिल हैं — तथा पैकिंग सामग्री बरामद हुई। पैकेजिंग पर दिल्ली का पता अंकित था। जांच में सामने आया कि तैयार माल प्रयागराज, वाराणसी, गोंडा, बस्ती समेत कई जिलों में भेजा जा रहा था। टीम ने यहां से करीब ₹5.5 लाख का माल सीज कर छह सैंपल लिए और यूनिट को सील कर दिया।
इसके अलावा दामोदर नगर स्थित जय बजरंग बली ट्रेडर्स में छापेमारी कर मस्टर्ड और पॉमोलीन ऑयल के नमूने लिए गए। 198 लीटर सरसों तेल और 798 लीटर पॉमोलीन ऑयल के ड्रम सीज किए गए। विजय नगर स्थित मेसर्स रिद्धी ट्रेडर्स में भी जांच की गई। जाजमऊ के तिवारी क्षेत्र में एक कचरी निर्माण स्थल से लगभग 1350 किलोग्राम रंगीन कचरी बरामद हुई, जिसकी कीमत करीब ₹1 लाख बताई गई।
चारों स्थानों पर गंदगी और अव्यवस्था के बीच खाद्य पदार्थ बनाए जा रहे थे। टीम ने कुल मिलाकर 14 हजार लीटर तेल और बड़ी मात्रा में कचरी जब्त की। सभी नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
खाद्य विभाग के अनुसार अमन गुप्ता लंबे समय से अलग-अलग स्थान किराए पर लेकर नकली घी बनाने का कारोबार चला रहा था। मुख्य यूनिट को सील कर दिया गया है और संचालक के खिलाफ कल्याणपुर थाने में तहरीर दी गई है।
अधिकारियों ने कहा कि यदि नमूने फेल होते हैं तो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी, जिसमें भारी जुर्माना और कारावास का प्रावधान है। विभाग ने उपभोक्ताओं को बिना ब्रांड सत्यापन के ढीला या सस्ता घी खरीदने से बचने की सलाह दी है।
